
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लूट व हत्या के अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायालय से मिली जुर्माने तथा कारावास की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 31.03.2021 को अभियुक्त 1- राजकपूर पुत्र सन्नुलाल निवासी चमरपुरा थाना अवागढ़ जिला एटा 2- श्रीमती रेखा उर्फ रूमा पत्नि राजकपूर निवासी उपरोक्त 3- नवाब सिंह पुत्र जीवाराम निवासी उपरोक्त 4- नाहर सिंह पुत्र जीवाराम निवासी उपरोक्त संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 89/13 धारा 302/34 भा0दं0वि0 थाना अवागढ़, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी 1st, एटा द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
2- आज दिनांक 31.03.2021 को अभियुक्त राजकपूर पुत्र सन्नूलाल निवासी चमरपुरा थाना अवागढ़ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 95/13 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना अवागढ़, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी 1 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
3- आज दिनांक 31.03.2021 को अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र विस्नूदयाल निवासी नगला पोपी थाना एका जिला फिरोजावाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 331/15 धारा 394 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती एटा द्वारा 06 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।