जानलेवा हमले के दोषियों को दस-दस साल की सजा

जानलेवा हमले के दोषियों को दस-दस साल की सजा
एटा-जानलेवा हमले के आरोपियों को दस साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड दंड भी लगया गया है।

थाना नयागांव के गांव मंगदपुर निवासी सत्यप्रकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि भतीजा गोपाल 28 जुलाई 2014 को भैंस को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले गया था। तालाब के पास आरोपी श्रीपाल, श्रीनिवास, श्रीकृष्ण पुत्र राजाराम, विक्रम उर्फ टुनटुन पुत्र श्रीपाल, विजय सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्रीनिवास निवासी मंगदपुर मछली मार रहे थे। भैंस तालाब में घुस गई थी। इसी बात पर आरोपियों ने पिटाई कर फायरिंग की। गोली लगने से युवक घायल हो गया था। बुधवार को दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय रीमा मल्होत्रा ने आरोपियों को दोषी माना। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी श्रीपाल, श्रीनिवास, श्रीकृष्ण, विक्रम उर्फ टुनटुन, विजय को दस साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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