
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लूट तथा दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों में आरोपियों को मिली न्यायालय से कड़ी सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 23.03.2021 को अभियुक्त 1. गिरिराज पुत्र सरनाम सिंह निवासी राजगढ़ थाना अवागढ़ जिला एटा 2. परमवीर उर्फ प्रेमवीर पुत्र कैलाशचन्द्र निवासी अंबारी थाना कोतवाली देहात जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1053/12 धारा 302, 34, 394, 411, 404, 201भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 17 - 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया एवम् अभिo कामोद उर्फ कंबे पुत्र भूरे लाल निबासी गदसान थाना सेया जिला आगरा को धारा 411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 01 वर्ष के कारावास एवम् रु 500 अर्थदंड से दण्डित किया गया। साथ ही अभियुक्ता श्रीमती दागश्री उर्फ बेदश्री पत्नी दाताराम निवासी इब्राहिमपुर नगरिया थाना रिजोर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 122/13 धारा 498a/304b भा0दा0वि0 व 4 दहेज एक्ट थाना रिजोर,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-8 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कारावास एवम् ₹ 8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।