जनपदभर में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी

जनपदभर में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

एटा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक कुमार मिश्र ने सूचित किया है कि कोविड-19 के दौरान अनलाॅक रिओपन की गतिविधयों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं विभिन्न त्योहारों व विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन, आन्दोलन तथा विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने व लोगों के स्वास्थय की रक्षा हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

एडीएम के आदेशानुसार जनपद के समस्त सिनेमाघरों, थियेटरों, शाॅपिंग-माॅल्स, होटल एवं रेस्टोरेन्ट तथा स्कूल, काॅलेज, समस्त शैक्षिक संस्थानों इत्यादि में बिना फेस-कवर, मास्क पहने कर्मिकों, ग्राहकों विद्याथियों, आगुन्तकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इन स्थानों पर पर कोविड से संक्रमित व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ जनपद के किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल, कमरे में बैठने हेतु क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ जनपद के किसी खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

एडीएम ने कहा कि समस्त सिनेमाघरों, थियेटरों के अलग-अलग शो के मध्यान्तर इन्टरवल एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी। समस्त दुकानदारों को फेस-कवर, मास्क, ग्लब्स, का इस्तेमाल कराना अनिवार्य होगा। किसी भी खरीद्दार को यदि उसे मास्क नहीं पहना है, तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। किसी भी मिठाई की दुकान पर दुकानदार द्वारा किसी व्यक्ति को वहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही कोई व्यक्ति दुकान में बैठकर खाएगा। उन्होंने समस्त एसडीएम, क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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