किशोरी को ले जाने वाले दोषी की जमानत खारिज

किशोरी को ले जाने वाले दोषी की जमानत खारिज
एटा, किशोरी को डरा-धमकाकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश ने दलीले सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की है।

नौ फरवरी को कोतवाली नगर में किशोरी को ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। पीड़िता ने बताया था कि डरा-धमकाकर आरोपी जया अख्तर उर्फ कल्लू निवासी बाबूगंज अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। सोमवार को सुनवाई हुई। सअपर सत्र न्यायाधीश रेप एवं पोस्को एक्ट कुमार गौरव ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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