
*#Prayagraj…* *जलनिगम कर्मियों के सेवानिवृत्ति भुगतान पर दो सप्ताह में निर्णय लें अधिकारी* इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि उ प्र जल निगम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वर्षो बाद भी भुगतान न होने से कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त है। अदालत ने अपर मुख्य सचिव वित्त ,प्रमुख सचिव नगर विभाग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उ प्र जल निगम को दो सप्ताह के भीतर बैठ कर निगम कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान का समाधान निकालने का निर्देश दिया है।साथ ही अपर मुख्य सचिव वित्त व अध्यक्ष जल निगम उ प्र से से आठ अप्रैल तक की गई कार्यवाही की जानकारी भी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जय मूर्ति देवी की याचिका पर दिया है।