अब कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं आॅनलाइन

#Etah
अब कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं आॅनलाइन
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृदुलेश कुमार सिंह, के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि यू0पी0ई0कोर्ट फीस रूल 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। समस्त अधिवक्तागण वादकारीगण उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटड प्रिन्टआउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त नियमावली के अनुपालन में उ0प्र0 के समस्त जनपद न्यायालयों एवं बाहय न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को आॅनलाइन कर दिया गया है जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते हैं।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks