आजीवन कारावास एवं ₹01लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्मी को मिली कड़ी सजा, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास और 01लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 06.03.2021को जनपदीय पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जटे पुत्र रंजीत सिंह निवासी ओनघाट थाना बागबाला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 166/16 धारा 376, 506 भा0द0वि0 ,6 पाक्सो एक्ट व 67 बी आई0टी0 एक्ट थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज ( पाक्सो एक्ट-01) एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹01लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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