
SC का आदेश- कोरोना की वजह से रिहा किए गए कैदियों को करना होगा सरेंडर
देश भर से 2674 विचाराधीन कैदियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. 15 दिन के भीतर इन कैदियों को सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बाबत आदेश दिया है. कोरोना लॉकडाउन के चलते इन कैदियों को जमानत दी गई थी. इनको हाईकोर्ट ने 2 से 13 नवंबर, 2020 के बीच चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने को कहा था.
अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कैदियों को आत्मसर्पण करने का आदेश दिया है. कोरोना की वजह से इन कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन कोरोना का खतरा कम होने की वजह से उन्हें वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है.