हाथरस मामले में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, SC ने दी 5 दिन की जमानत

हाथरस मामले में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दिकी को मां से मिलने की इजाजत, SC ने दी 5 दिन की जमानत

केरल के पत्रकार सिद्दिकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु शैय्या पर पड़ी 90 वर्षीय मां से मिलने के लिए 5 दिन की सशर्त जमानत दे दी है. कप्पन को पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और बर्बरता हुई थी. कप्पन उस खबर को कवर करने जा रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल जाने पर कप्पन मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही वह रिश्तेदारों, डॉक्टरों और अपनी मां के स्वास्थ्य से जुड़े किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकते हैं. पिछले महीने, उन्हें एक वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी मां से बात करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केरल के मलप्पुरम में अपने गृहनगर के एक अस्पताल में बेहोश होने के बाद से वह उनसे बात नहीं कर सकीं.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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