
SC का आदेश- दिव्यांग छात्रों को UPSC एग्जाम में मिलेगी स्क्राइब की सुविधा
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है की यूपीएससी सहित हर एग्जाम में दिव्यांग छात्रों को स्क्राइब मिलना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए 3 महीने में कानून और नियम बनाना होगा. कुछ दिव्यांग छात्र एग्जाम में खुद जवाब नहीं लिख सकते. ऐसे छात्रों को जवाब लिखने के लिए स्क्राइब मिलता है. स्क्राइब का काम सिर्फ दिव्यांग छात्र द्वारा बताए गए जवाब को लिखना होता है. UPSC के एग्जाम में दिव्यांग छात्रों को स्क्राइब की सुविधा नहीं मिलती थी. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया की हर एग्जाम में दिव्यांग छात्रों को स्क्राइब मिलना चाहिए.
बता दें कि इसके पहले सिविल सेवा परीक्षा में पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा न दे पाने वाले कैंडीडेट्स ने याचिका दाखिल की थी जिसमें एक एक्स्ट्रा अटेंप्ट दिए जाने की मांग की गई थी. याचिका पर पहले तो सरकार अतिरिक्त मौका दिए जाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन बाद में एक और मौका दिए जाने को लेकर तैयार हो गई. लेकिन ये मौका उन छात्रों को नहीं दिया जाएगा जिनकी परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा बीत चुकी है.