
बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसलाः ‘अकेला शख्स बिना हाथापाई के नहीं कर सकता रेप’, आरोपी बरी
महाराष्ट्र (Maharashtra news) के नागपुर (Nagpur news) में एक युवक पर रेप का आरोप (Rape accuses acquitted) लगा। सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court order) पहुंचा। हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना हाथापाई के अकेला शख्स रेप नहीं कर सकता है।
हाइलाइट्स:
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रेप के आरोपी को किया बरी
सत्र न्यायालय ने युवक को दोषी मानते हुए दी थी दस साल की सजा
कोर्ट ने कहा कि लड़की के साथ हाथापाई साबित नहीं हुई, मेडिकल में भी नहीं मिले चोट के निशान
लड़की के बयान भी कोर्ट में नहीं हुए मैच, उसने माना- मां के दबाव में की FIR