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भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एक साल की सजा, मिली अंतरिम जमानत
रेल रोकने के एक मामले में जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एक साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जिस वक्त घटना हुई थी, कमलेश पूर्व विधायक थे। वर्तमान में वह बांसगांव से भाजपा सांसद हैं। कमलेश के साथ पार्षद राजेश कुमार यादव को भी एक साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियक्तों को सात दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। कमलेश पासवान को अदालत ने अपील करने तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है।