
एटा ~ जनपदीय पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त रविन्द्र के विरुद्ध की गई सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य थाना मारहरा पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त रविन्द्र के विरुद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
1- अभियुक्त रविंद्र पुत्र रामनिवास उर्फ श्रीनिवास निवासी रफतनगर सेंथरा थाना निधौली कला जनपद एटा एक कुख्यात एवं अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त रविंद्र के विरुद्ध मु.अ.सं- 170/17 धारा 147, 149, 307, 379, 504, 342, 353, 352, 332 भा.द.वि थाना निधौली कला, मु.अ.सं- 252/18 धारा 60(1), 63, 72 आबकारी अधिनियम थाना पिलुआ, मु.अ.सं- 253/18 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि थाना पिलुआ, मु.अ.सं- 162/19 धारा 307, 504 भा.द.वि थाना पिलुआ, मु.अ.सं- 237/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पिलुआ, मु.अ.सं- 270/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निधौली कला पंजीकृत है। अभियुक्त रविंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2017 में अपराध जगत में शुरुआत की गैंग सदस्य रविंद्र व उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा असामाजिक व अपराधिक गतिविधियों से भय व आतंक के बल पर कोई वैध स्रोत ना होने पर भी 2017 से अवैध खनन व अवैध शराब के व्यापार से चल संपत्ति वर्ष 2018 में एक जेसीबी मशीन कीमत करीब ₹2385440 व वर्ष 2020 में एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल कीमत करीब ₹60000 खरीदी गई जबकि रविंद्र के पास उक्त चल संपत्ति को क्रय किए जाने का अन्य कोई वैधानिक स्रोत नहीं है। अभियुक्त रविंद्र अवैध खनन व अवैध शराब की तस्करी करके भौतिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करते हुए जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध करता है जिससे आम जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है, जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह है इसके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता। इसी आर्थिक लाभ से रविंद्र ने उक्त जेसीबी व मोटरसाइकिल कीमत करीब ₹2445440 क्रय की है जिसे धारा 14(१) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है।।