प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर,
कोर्ट कार्यवाही के दौरान वकीलों व जजों का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं,
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश,
प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों ,पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों के लिए जारी हुआ आदेश,
सभी अधीनस्थ अदालतों को लाक डाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का दिया निर्देश,
साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है,
यह आदेश हाईकोर्ट के 18दिसम्बर 20को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है,
हाईकोर्ट ने सभी से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का किया है अनुरोध।