शस्त्र लाइसेंस धारक अपने तीसरे शस्त्र को तत्काल जमा, सरेण्डर करा दें

शस्त्र लाइसेंस धारक अपने तीसरे शस्त्र को तत्काल जमा, सरेण्डर करा दें

एटा। प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने सूचित किया है कि शासन के निर्देशानुसार संशोधनों के फलस्वरूप शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है, यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र अंकित हैं, तो सम्बन्धित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आम्र्स डीलर या थाना (मालखान) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त, सरेण्डर करना होगा।

उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा अपने तीसरे शस्त्र को जमा, सरेण्डर करने हेतु पूर्व में विज्ञप्ति के माध्यम से 13 दिसम्बर 2020 तक का समय प्रदान किया गया था, परन्तु कुछ शस्त्र लाइसेंस धारको द्वारा अपने तीसरे शस्त्र को जमा नहीं कराया गया है। अतः समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक अपने तीसरे शस्त्र को तत्काल जमा, सरेण्डर करा दें अन्यथा शासन के निर्देशानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए लाइसेंस धारक स्वंय जिम्मेदार होगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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