कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद को बड़ी राहत

कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद को बड़ी राहत

जबलपुर मध्य प्रदेश से
कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद को बड़ी राहत

उच्चन्यायालय ने मसूद को दी अग्रिम ज़मानत।

HC ने सुनाया सुरक्षित रखा फैसला।
भोपाल में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की थी अर्जी, विधायक मसूद पर है बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आज जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली।
मसूद ने आईपीसी सेक्शन 153 ए और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर सेक्शन 438 के तहत आरोपी बनाए जाने के खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी।
दो दिन पहले 25 नवंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मसूद की ओर से आज कोर्ट में दलील पेश की गई थी कि पुलिस ने 29 अक्टूबर को कलेक्टर ऑर्डर के उल्लंघन की FIR दर्ज की थी।cp
उसके बाद 4 नवम्बर को सरकार ने जानबूझकर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण की FIR दर्ज करवाई।

 

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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