HC का अहम फैसला- दुर्घटना के बाद कार खरीदने वाले से नहीं वसूल सकते दावे की रकम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि दुर्घटना के बाद कार खरीदने वालो से दावे की रकम वसूली नहीं जा सकती. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रिलीज से पहले ट्रायल कोर्ट का 5 लाख रूपये जमा कराने का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस केस में 3 हफ्ते में सीजेएम को निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए दुर्घटना के समय कार का मालिक ही जिम्मेदार है. सीजेएम प्रयागराज को याची का वाहन रिलीज करने की अर्जी पर 3 हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया है. इससे पहले याची मेवालाल की याचिका कोर्ट ने स्वीकार की. दरअसल मेवालाल की कार से 2014 में दुर्घटना हुई थी, जबकि याची ने अप्रैल 2017 में ये कार खरीदी.
याचिका में कहा गया कि 15 सितंबर 2018 को चेकिंग में पुलिस को घूस न देने के चलते कार जब्त कर ली गई. याची ने कार रिलीज करने की अर्जी दी तो सीजेएम ने कहा कि 5 लाख रूपये दुर्घटना दावा अवार्ड जमा करें. उसने जिला कोर्ट की शरण ली तो जिला कोर्ट ने भी सीजेएम कोर्ट का आदेश बरकरार रखा. आखिरकार उसने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्घटना के समय कार का मालिक ही जिम्मेदार है. सीजेएम प्रयागराज को याची का वाहन रिलीज करने की अर्जी पर 3 हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया है. दुर्घटना के बाद कार खरीदने वाले से दावे की रकम नहीं वसूली जा सकती.