ग्यारह व्यक्तियों को आगामी 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

एटा। जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती ने जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए 11 व्यक्तियों को आगामी 06 माह के लिए जिला बदर किया है। इस दौरान यह अभियुक्त जनपद एटा के सीमा क्षेत्र से बाहर रहेंगे तथा जनपद से बाहर जिस स्थान पर भी रहेंगे, वहां का पता देंगे तथा उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी सूचित करेंगे। इसके लिए उनको 50-50 हजार रूपये की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि के बंधपत्र भी न्यायालय में दाखिल करना होगा, आदेश का पालन न करने पर उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना पिलुआ खेत्र के गांव नगरिया बरा रोड निवासी रवेन्द्र सिंह के पुत्रगण सुग्रीव, पवन, दरबपुर निवासी श्यामबाबू के पुत्र अनीश, महाराजपुर निवासी रोशन लाल के पुत्र प्रमोद उर्फ पप्पू तथा थाना मारहरा क्षेत्र के गांव खलीलगंज निवासी देवजीत के पुत्रगण दर्शन सिंह, देवेन्द्र, मोहनलाल के पुत्र गवेन्द्र एवं थाना बागवाला क्षेत्र के गांव कासौंन निवासी राजाराम के पुत्र देवेन्द्र, थाना मलावन क्षेत्र के गांव नगला सूडा निवासी सूरतराम के पुत्र सुरेश एवं थाना सकीट के गांव कोंची डेरा निवासी निहाल पुत्र चांद खंा एवं थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव नगला ब्रहमनान निवासी गौरव पुत्र रामजीलाल को आगामी छः माह के लिए जिला बदर किया गया है।