जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश

जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश

एटा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी केशव कुमार ने जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् 05 खण्ड स्नातक, 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन 2020 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गयी है साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान राजनैतिक विज्ञापनों, बल्क एवं मल्टीमीडिया एसएमएस मैसेज के प्रसारण पूर्व सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया जा चुका है। उन्होंने जनपद के सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे चुनाव प्रचार एवं उससे संबंधित किसी भी प्रकार के बल्क एसएमएस, मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज इत्यादि का प्रसारण एमसीएमसी के पूर्व सत्यापन के बिना नही करेंगे।

उन्होंने कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा विज्ञापन के आदेश देने वाले का पूरा ब्यौरा नाम, पता, पहचान पत्र, प्रति मैसेज की दर, निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुए प्रसारण के लिए उपलब्ध कराये गए मैसेज की सी0डी0 को सत्यापन हेतु एमसीएमसी को उपलब्ध कराया जायेगा। एमसीएमसी द्वारा सत्यापन कर दिये जाने के उपरान्त ही उस मैसेज का प्रसारण मोबाइल सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर कर सकेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लघन किये जाने की दशा में छः माह का कारावास अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं साथ ही आपका लाइसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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