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नई दिल्ली* कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच खुलने वाली दुकानों को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया। शुक्रवार को देर रात मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया कि नगर निगम के क्षेत्र के बाहर मौजूद दुकानें खोली जा सकती हैं लेकिन मॉल, शॉपिन्ग कॉम्पलेक्स नहीं खोले जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करती हैं। जैसे शराब की दुकानें, नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है।
दरअसल, कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण में ढील देने की प्रक्रिया के तहत गृह मंत्रालय बीते हफ्ते से ही अलग-अलग आदेशों और दिशानिर्देशों के लिए जरिए यह जानकारी दे रहा है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या बंद रहेगा। इसी कड़ी में मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि ‘सैलून और *नाई की दुकानें सर्विस देती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का* भी कोई आदेश नहीं है।’ उन्होंने कहा कि MHA के नए आदेशों के अनुसार, रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है, किसी भी प्रकार के रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक मॉल अभी बंद रहेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों की दुकानों को खोला जा सकता है। इसके साथ ही कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने मंच से सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी, शराब की बिक्री पर अभी प्रतिबंध रहेगा। यानि *कोरोना लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।* आज से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है। लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, हालांकि, इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
*Rpt=ए पी चौहान* ✍️