यूपी बार कौंसिल ने वकीलों की मदद करने से पल्ला झाड़ा

– आर्थिक सहायता की योजना पर नहीं हुआ विचार
– राज्य सरकार या ट्रस्टी कमेटी से मांगे सौ करोड़
प्रयागराज। विधि संवाददाता
यूपी बार कौंसिल ने लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी झेल रहे वकीलों की सहायता करने से पल्ला झाड़ लिया है। कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि कौंसिल के एक या दो करोड़ रुपये से प्रति अधिवक्ता पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। कहा गया कि जब तक राज्य सरकार या ट्रस्टी कमेटी यूपी बार कौंसिल को सौ करोड़ रुपये नहीं दे देती, यह सहायता संभव नहीं है।
हाईकोर्ट के आदेश पर वकीलों की सहायता की योजना के लिए बार कौंसिल की बैठक में धन के अभाव के कारण वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना पर भी विचार नहीं किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र नगरहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य सचिव अजय यादव, सदस्य अब्दुल रज्जाक खां, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अखिलेश कुमार अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रशान्त सिंह अटल, प्रदीप कुमार सिंह, राकेश पाठक, पांचूराम मौर्य, अमरेंद्र नाथ सिंह एवं रोहिताश्व कुमार अग्रवाल शामिल थे।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ट्रस्टी कमेटी को बैठक कर फंड जारी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र ने एक करोड़ रुपये देने की बात कही थी।