HC का महराष्ट्र सरकार को निर्देश- आपकी लापरवाही से जो कोरोना मरीज मरे, उनके परिवारों को मुआवजे पर रुख करें साफ

HC का महराष्ट्र सरकार को निर्देश- आपकी लापरवाही से जो कोरोना मरीज मरे, उनके परिवारों को मुआवजे पर रुख करें साफ

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उन परिवारों के मुआवजे के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिन परिवारों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत सरकार/नागरिक निकायों के अस्पतालों में आपराधिक लापरवाही की वजह से हुई.

अदालत के सामने 11 मामले हैं जिनका जिक्र बीजेपी विधायक आशीष शेलार की ओर से दायर याचिका में किया गया. हाई कोर्ट में शेलार की पैरवी करने वाले वकील अक्षय पई ने बताया, “अदालत ने राज्य से कहा कि वो आगे हलफनामा दाखिल करे जिसमें हमारी ओर से आरोपित सभी घटनाओं के बारे में बताए, क्योंकि उन्होंने सभी घटनाओं से डील नहीं किया है. साथ ही पूछा है कि राज्य की ओर से लापरवाही के कारण जिन पीड़ितों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए राज्य की ओर से क्या व्यवस्था की जाएगी.”

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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