1 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक के लिए धारा 144 लागू

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1 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक के लिए धारा 144 लागू
एटा। जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती द्वारा वर्तमान में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की स्नातम एवं स्नातकोत्तर परीक्षायें चल रही हैं, तथा समय-समय पर अध्यादेश के विरूद्ध धरना आदि भी होते हैं एवं चैहल्लुम, रामनवमी, दशहरा(विजयदशमी), ईद-ए-मिलाद (बाराबफात), दीपावली, भैयादूज व गुरूनानक जयन्ती का त्योहार मनाये जायेगा तथा नोबेल वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 01.10.2020 से 30.11.2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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