कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला

कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला
ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग खारिज
मथुरा: मथुरा कोर्ट ने कृष्ण जन्म भूमि के रूप में दावा की गई ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में बुधवार को ही वादी पक्ष के विष्णु जैन, हरीशंकर जैन और रंजन अगिनहोत्री ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। मामले में दायर वाद पर सुनवाई पूरी करने के बाद जज ने 4 बजे अपना फैसला सुनाया।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में आज यहां अपर जिला जज एवं त्वरित अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में दायर वाद विचारार्थ स्वीकार करने के बारे में न्यायाधीश ने निश्चय किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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