कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं प्री-बार्गेनिंग संबन्धी जानकारी हेतु बर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं प्री-बार्गेनिंग संबन्धी जानकारी हेतु बर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न

एटा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.09.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उसे रोकने के उद्देश्य तथा प्री-बार्गेनिंग के संबंध में जानकारी देने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार एटा में निरुद्ध बन्दियों हेतु बर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। शिविर के मुख्य उद्देश्य हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें प्री-वार्गेनिंग संबन्धी जानकारी दी गई एवं उनकी समस्याओं को सुना गया तथा भारत से संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी देते हुए शपथ दिलाई गई।
सचिव द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया कोरोना वायरस से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छीकते व खाँसते समय अपने मुंह पर कपड़ा अथवा रुमालआदि अवश्य बाँधे तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहें अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग करें। तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत जिला कारागार के चिकित्सक से संपर्क करें । सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि वह जिला कारागार के अंदर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखें और यदि कोई भी बन्दी अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें। इस शिविर में सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा से जिला कारागार एटा में निरुद्ध बंदियों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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