कुख्यात गैंग सरगना “सुनील राठी”की अपराधिक कृत्यों से अर्जित एक करोड़ बीस लाख रूपये की सम्पत्ति कुर्क
आज दिनांक 27.09.2020 को जनपद बागपत पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश के पालन में कुख्यात गैंग सरगना ‘‘सुनील राठी’’ के द्वारा अपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी ग्राम टीकरी थाना दोघट स्थित करीब एक करोड़ बीस लाख रूपये की अवैध सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी सम्पत्ति के अन्तर्गत कुख्यात गैंग सरगना ‘‘सुनील राठी’’ द्वारा अपराधिक कृत्यों से पैतृक गांव टीकरी में अर्जित सम्पत्ति (1) क्षेत्रफल 230.40 वर्ग मीटर में निर्माण कराया गया तीन मंजिला मकान जिसका एक वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया है, इसकी अनुमानित कीमत 71.84 लाख रूपये (2) क्षेत्रफल 136.20 वर्ग मीटर में निर्मित एक मंजिला मकान, जिसका सौन्दर्यीकरण कराया गया। यह मकान 9 वर्ष पुराना है, इसकी अनुमानित लागत 11.50 लाख रूपये है (3) क्षेत्रफल 154.90 वर्ग मीटर में निर्मित एक मंजिला मकान जिसका सौन्दर्यीकरण कराया। इसकी अनुमानित लागत 8.95 लाख रूपये है (4) एक Fortuner कार नम्बर यूपी 17 आर 4747, जिसकी अनुमानित कीमत 27 लाख रूपये है। कुख्यात गैंग सरगना “सुनील राठी ” वर्ष 2001 से कारागार में है। जो वर्तमान में तिहाड़ जेल दिल्ली में निरुद्ध है। कुख्यात गैंग सरगना “सुनील राठी” के विरुद्ध उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में हत्या,लूट,डकैती और रंगदारी आदि के 41अभियोग पंजीकृत है।