संदिग्धों की तलाशी-गिरफ्तारी कर सकेगी यूपीएसएसएफ सीआईएसएफ की तर्ज पर हुआ है गठन

*#Lucknow….* *संदिग्धों की तलाशी-गिरफ्तारी कर सकेगी यूपीएसएसएफ* *सीआईएसएफ की तर्ज पर हुआ है गठन* ◾लोगों को भ्रम है कि यूपीएसएसएफ को जो अधिकार दिए गए हैं, उससे लोगों का उत्पीड़न बढ़ेगा ◾मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में भी बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का प्रावधान है ◾अर्थात सीआईएसएफ के अधिकारी भी बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती रही है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं ◾सीआईएसएफ पर हमला करने, हमले का प्रयास करने या हमले का भय दिखाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है ◾सीआईएसएफ के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों को गिरफ्तार करने का उसे हक है, ठीक इसी तरह के अधिकार यूपीएसएसएफ को भी दिए गए हैं ◾सीआईएसएफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डा, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, रामजन्म भूमि, मेट्रो रेल आदि की सुरक्षा में लगी है ◾प्रदेश सरकार ने इसी तरह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, न्यायालयों, हवाई अड्डे, मेट्रो व प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ का गठन किया है ◾जाहिर है इसका मसौदा भी सीआईएसएफ के आधार पर तर्ज किया गया है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks