
एटा 22 अगस्त 2025 कोतवाली नगर क्षेत्र में प्लॉट की खरीद-फरोख्त को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोतवाली नगर थाने में तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता मो इरफान एडवोकेट ने थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उन्होंने वर्ष 2024 में मोहल्ला दरगाह कॉलोनी हसन शाह की दरगाह के पीछे नगला पोता में स्थित एक प्लॉट प्रीति यादव पत्नि ब्रजेश यादव से खरीदा था। बाद में जब उस प्लॉट पर कब्जा दिलाने और बैनामा करने की बात आई तो आरोप है कि विक्रेता पक्ष टालमटोल करने लगा। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि प्लॉट का सौदा सात लाख रुपये में हुआ था, जिसमें उन्होंने किश्तों के रूप में ₹2,20,000 भी अदा किए।
अधिवक्ता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर भी उन्हें बार-बार गुमराह किया गया और बीते दिनों प्रीति व बिरजेश यादव सहित अन्य लोगों ने धमकी देते हुए मारपीट की कोशिश की। प्रार्थी का कहना है कि आरोपितों ने न केवल बेइमानी की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा अपराध संख्या 422 सन 2025 पर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता को अपनी जान व माल का भी आरोपियों से सख्त खतरा है