एटा

आज दिनाँक 24.07.2025 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है-
- थाना निधौली कला पर ” हत्या“ से संबंधित मुअस – 166A/2013 धारा 147,148, 149, 302, 307, 308, 323, 420, 467, 468, 471 भादवि के अभियोग में धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त 1. सुभाष पुत्र किशनगोपाल निवासी चितरपुर थाना निधौली कलां को आजीवन कारावास व 2 लाख 12 हजार के अर्थदंड 2.लालाराम पुत्र बुद्धसेन निवासी निवासी चितरपुर थाना निधौली कलां को आजीवन कारावास 2लाख 58 हजार रुपए के अर्थदंड 3. मुकेश पुत्र सिहोरी निवासी चितरपुर थाना निधौली कलां को आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए दंड से दण्डित किया गया है । व धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त 1. मुलायम पुत्र जोगेंद्र 2.सुल्तान पुत्र भूमि राज 3.अमर सिंह पुत्र विजय सिंह 4.रिंकू पुत्र विजेंद्र निवासीगण चितरपुर थाना निधौली कलां को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50–50 हजार अर्थदंड से दण्डित किया गया है। एवं धारा 308 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त 1.रामसिंह पुत्र पूरनसिंह, 2. तालेवर पुत्र गीतम सिंह निवासीगण चितरपुर थाना निधौली कलां को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 8–8 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।
- थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “पॉक्सो “ के मामले में अभियुक्त गुड्डू पुत्र पदम सिंह नि0 धरपसी थाना मारहरा जिला एटा को मा0 न्याया0 पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “अपहरण“ के मामले में अभियुक्त गण 1. रमेश सिंह पुत्र भूरे सिंह 2. अभियुक्ता निवासीगण नगला परम थाना जसरथपुर जिला एटा को मा0 न्याया0 पोक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त गणों को 05 वर्ष का कठोर कारावास व क्रमशः 20- 10 हजार रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “आर्म्स एक्ट“ के मामले में अभियुक्त रिंकू सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह नि0 चित्तरपुर थाना नि0 कला जिला एटा को मा0 न्याया0 एफटीसी 02 कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “आर्म्स एक्ट“ के मामले में अभियुक्त रामप्रकाश सिंह पुत्र खिमाई सिंह नि0 चित्तरपुर थाना नि0 कला जिला एटा को मा0 न्याया0 एफटीसी 02 कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त को 06 माह का कारावास व 1,000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “आर्म्स एक्ट“ के मामले में अभियुक्त चरण सिंह पुत्र सिहोरी सिंह सिंह नि0 चित्तरपुर थाना नि0 कला जिला एटा को मा0 न्याया0 एफटीसी 02 कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त को 06 माह का कारावास व 1,000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित “आर्म्स एक्ट“ के मामले में अभियुक्त रामखिलाड़ी पुत्र शंकर सिंह नि0 चित्तरपुर थाना नि0 कला जिला एटा को मा0 न्याया0 एफटीसी 02 कोर्ट एटा द्वारा अभीयुक्त को 06 माह का कारावास व 1,000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
- थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित ” जुआ अधिनियम“ के मामले में अभियुक्त गण 1. सानू पुत्र सत्तार 2. मुशीर पुत्र दीनमोहम्मद 3. सबलू पुत्र मुन्ने खान 4. अहमद पुत्र भोले खान नि0 गण टपन टोला थाना अलीगंज जिला एटा को मा0 न्याया0 ग्राम न्यायालय अलीगंज एटा द्वारा अभीयुक्त गणों को न्यायालय उठने तक की सजा व 200- 200 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया