आजीवन कारावास व 59000–59000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया


सराहनीय कार्य जनपद एटा

आज दिनाँक 10.07.2025 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है-

  1. “हत्या“ के मामले में अभियुक्त गण 1.हरवीर पुत्र लटूरी 2.रामनिवास पुत्र लटूरी 3.प्रेमचंद्र पुत्र जयपाल 4.रामनरेश पुत्र नाथूराम 5.हाकिम पुत्र पातीराम 6.राकेश पुत्र राजपाल 7.रामवीर पुत्र यादराम 8.रामभजन पुत्र यादराम 9.कप्तान सिंह पुत्र पातीराम समस्त नि0 गण ग्राम अथैया थाना को0 देहात जिला एटा को मा0 न्याय0 डीजे कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 59000–59000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया।
  2. “दुर्घटना“ के मामले में अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र दिनेश चंद्र नि0 नौली थाना मेरापुर जिला फर्रुखाबाद को मा0 न्याय0 ग्रामीण न्यायालय अलीगंज एटा द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया है।
  3. “आर्म्स एक्ट“ के मामले में अभियुक्त सुनील यादव पुत्र उमेश चंद्र नि0 ढेकी थाना को0 देहात जनपद एटा को मा0 न्याय0 सीजेएम कोर्ट एटा द्वारा जेल में बिताई गई अवधि लगभग 01वर्ष 8 माह 17 दिवस कारावास व 1,500 रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया है।
  4. “गैर इरादतन हत्या“ के मामले में अभियुक्त 1.महेंद्र पुत्र केशव सिंह 2.रामवीर पुत्र महेंद्र सिंह 3.मुकेश पुत्र महेंद्र सिंह नि0गण गोकनी थाना मारहरा जिला एटा को मा0 न्याय0 एफटीसी 02 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त महेंद्र को 10 वर्ष का कठोर कारावास व अभियुक्त रामवीर व मुकेश को 06–06 माह का कारावास व 3–3 हजार रुपए अर्थदंड के दंड से दण्डित किया गया है।
  5. “आर्म्स एक्ट” में अभियुक्त 1.हरवीर पुत्र लटूरी 2.प्रेमचंद्र पुत्र जयपाल 3. रामवीर पुत्र यादराम निवासीगण ग्राम अथैया थाना कोतवाली देहात जिला एटा को मा0 न्यायलय डीजे कोर्ट एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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