मरवाड़ी में अवैध स्टोन क्रशर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सख्ती

गगरेट, 5 जुलाईः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने ग्राम मंरवाड़ी तहसील घनारी, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में बिना वैध अनुमति भूमि समतलीकरण व पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं डॉ०.ए०. सेंथिल वेल विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 302/2025 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदनकर्ता देवी लाल द्वारा अधिवक्ता विनय कुमार त्रार के माध्यम से यह शिकायत

की गई थी कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा स्टोन क्रशर स्थापित करने हेतु अवैध रूप से भूमि को समतल किया गया तथा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के हरे-भरे पेड़ों की कटाई की गई है। हालांकि पेड़ काटे जाने के आरोप लगाए गए उसे संबंध में अवैध खनन व अवैध कटान के दस्तावेज शिकायत कर्ता द्वारा कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि आवेदनकर्ता ने दिनांक 21 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित शिकायत सौंपी थी। जिस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण शिकायत करता को एनजीटी की शरण में जाना पड़ा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को निर्देश दिए कहा कि इस संबंध में सभी दस्तावेज तय समय में पेश किया जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks