
*एटा 05 जुलाई 2025(सू0वि0)। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 (6 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 56/2025/पी०पी०एस०-III दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party H.No.198, Mohalla-Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No. 8,P.O-Raja ka Rampur, District – Etah Uttar Pradesh पार्टियों को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया गया है।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी “कारण बताओ नोटिस” पार्टी के पंजीकृत पते पर राजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। “कारण बताओ नोटिस” के सम्बंध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21 जुलाई, 2025 को मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन कार्यालय के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि पार्टी की ओर से कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नही कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नही कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की ओर से संस्तुति प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।