उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन कराये जाने के निर्देश

एटा, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी राज बाबू ने बताया है कि औद्यौगिक विकास प्राधिकरणों के औद्यौगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराये जाने हेतु सम्पन्न समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति एवं प्राधिकरण के क्षेत्रीय एवं परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले औद्यौगिक क्षेत्रों एवं आस्थाओं की जनपदवार सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-7 (बी) के आलोक में इकाईयों का फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में जनपदवार श्रम कार्यालयों को यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ कैम्प लगाये जाने तथा अपंजीकृत इकाईयों का कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि उक्त अभियान अवधि में व्यापारियों की सुगमता के उद्देश्य से जनपद एटा में दिनांक 14 व 15 जुलाई 2025, एटा इन्डस्ट्रियल एरिया में, दिनांक 16 व 17 जुलाई 2025 को एटा आई०आई०डी०सी० एवं दिनांक 18 व 19 जुलाई 2025 को ओ०एम०आई० एटा में कैम्प का आयोजन किया जाना है। अतः जिन प्रतिष्ठानों का पंजीयन नही हुआ है वह उक्त कैम्प के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान का पंजीयन करायें।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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