सुप्रीम कोर्ट ने 2nd और 4th शनिवार को फिर से कार्य दिवस घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2nd और 4th शनिवार को फिर से कार्य दिवस घोषित कर दिया है।

संशोधन का सार:

  1. नाम: यह नियम “Supreme Court (Amendment) Rules, 2025” कहलाएंगे।
  2. प्रभावी तिथि: ये संशोधित नियम 14 जुलाई 2025 से लागू होंगे।
  3. संशोधित नियम (Order II, Rules 1 to 3):

रोज़ाना कार्य समय:

कोर्ट ऑफिस हर दिन (आंशिक कार्य दिवस, शनिवार और अवकाश को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।

लेकिन 4:30 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे।

शनिवार को कार्य समय:

शनिवार को (आंशिक कार्य दिवस को छोड़कर) कोर्ट ऑफिस सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंगे।

लेकिन 12:00 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे।

विशेष अवकाश (Christmas, New Year, आदि):

कोर्ट ऑफिस इन दिनों मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय समय अनुसार खुले रहेंगे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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