
सुप्रीम कोर्ट ने 2nd और 4th शनिवार को फिर से कार्य दिवस घोषित कर दिया है।
संशोधन का सार:
- नाम: यह नियम “Supreme Court (Amendment) Rules, 2025” कहलाएंगे।
- प्रभावी तिथि: ये संशोधित नियम 14 जुलाई 2025 से लागू होंगे।
- संशोधित नियम (Order II, Rules 1 to 3):
रोज़ाना कार्य समय:
कोर्ट ऑफिस हर दिन (आंशिक कार्य दिवस, शनिवार और अवकाश को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।
लेकिन 4:30 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे।
शनिवार को कार्य समय:
शनिवार को (आंशिक कार्य दिवस को छोड़कर) कोर्ट ऑफिस सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुले रहेंगे।
लेकिन 12:00 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक कार्य ही स्वीकार किए जाएंगे।
विशेष अवकाश (Christmas, New Year, आदि):
कोर्ट ऑफिस इन दिनों मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय समय अनुसार खुले रहेंगे।