
गंजडुंडवारा:: सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, समाजसेवी और सपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी की पहल पर श्री आरपी मिश्र, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, कासगंज ने एक आवश्यक और सराहनीय आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप (रेडियम रिफ्लेक्टर) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ग्राम्य क्षेत्रों में ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन रात के समय सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ट्रॉली के पीछे संकेतकों का न होना पाया गया है। अब्दुल हफीज गांधी ने इस गंभीर समस्या को उठाया और जनहित में जिम्मेदार नागरिकों, ट्रॉली मालिकों तथा शासन-प्रशासन से अपील की थी कि रेडियम रिफ्लेक्टर को अनिवार्य किया जाए, जिससे अंधेरे में वाहन साफ दिखाई दें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
परिवहन विभाग कासगंज द्वारा जारी आदेश (पत्रांक 100 / सा०प्रशा० / 2025, दिनांक 28.05.2025) में स्पष्ट किया गया है कि रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली के “पश्च भाग में लाल, अग्र भाग में सफेद, और दोनों साइड में पीले रंग का रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप” लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश न मानने वालों के खिलाफ चालान और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
अब्दुल हफीज गांधी ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि ग्राम्य भारत की सड़कों पर चल रहे हजारों लोगों की जान की सुरक्षा का कदम है। मैं सभी ट्रॉली स्वामियों, ट्रैक्टर चालकों और नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस नियम का पालन करें और सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दें।
उन्होंने आगे कहा: “यह जनता की आवाज थी, जिसे हमने शासन तक पहुँचाया और अब उसका असर जमीन पर दिख रहा है। यह बदलाव हम सभी की साझी जिम्मेदारी और सजगता से संभव हुआ है।”
अंत में उन्होंने एक बार फिर दोहराया — “जागरूक नागरिक बनें, दुर्घटना से बचें।”