भिक्षावृत्ति रोकने के सम्बन्ध में वैनर लगाकर जागरूक किया गया।


थाना ए.एच.टी. जनपद एटा


राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में भिक्षावृत्ति/बाल विवाह उन्मूलन रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को थाना AHT/SJPU प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एटा, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 कौर्डिनेटर श्रीमती ज्योति शर्मा, वन स्टोप सेन्टर मैनेजर सुश्री जागृति चतुर्वेदी एटा की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बाल विवाह / बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति/ नशे के विरूध्द अभियान व मानव तस्करी ,भिछुक सेल्टर होम पुरुष महिला एव बच्चें के सम्बन्ध में शिकोहाबाद रोड पर स्थित स्कूल बीरांगना अवन्तीबाई (पी.जी) कालेज महिला महाविध्यालय उद्देतपुर एटा, बालिकाओं को बाल विवाह,वन स्टोप सेन्टर( महिलाओं के रुकने का स्थान) के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा वहां पर उपस्थित छात्राओं को भलीभांति समझाया गया कि हमारे देश में लडकी के लिये विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और लडके के लिये 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिये एवं कम उम्र में बालकों की शादी करना कानूनी अपराध है। इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090,1098,108,112,1076,181 आदि के संबंध में जागरूक किया गया । इसके अतिरिक्त संयुक्त टीमों द्वारा भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध मे प्रचलित अभियान के अन्तर्गत शिकोहाबाद तिराहा, अलीगंज रोड, जीटी रोड, एवं सम्भावित महत्वपूर्ण स्थानों पर चैकिंग की गयी । तो चैकिंग के दौरान कोई भी भिक्षुक पुरुष महिला एव बच्चा भिक्षावृत्ति करता नही पाया गया तथा जगह-जगह पर भिक्षावृत्ति रोकने के सम्बन्ध में वैनर लगाकर जागरूक किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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