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यूपी में निकायों को मिलेगा और अधिकार
आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगा सकेंगे नए कर
निकायों को बनानी होगी उपविधि
पंचम राज्य वित्त आयोग भी कर चुका है संस्तुति
आर्थिक तंगी से जूझ रहे निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें और अधिकार देने की तैयारी है। निकाय गृहकर, जलकर, सीवर कर के साथ अन्य नए कर लगा सकेंगे। नगर विकास विभाग इसके लिए जरूरत के आधार पर नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में व्यवस्था करेगा। इसके बाद निकायों को नया कर लगाने के लिए शासन से अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी।
नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर निकायों को नए कर की वसूली के लिए उपविधि बनानी होगी। इसे बोर्ड या कार्यकारिणी की बैठक से पास कराना होगा। इसमें ही नए कर लगाने का प्रावधान किया करना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस कौन-कौन सा नया कर लगाएंगे और उस पर कितना शुल्क लिया जाएगा। इसके दायरे से गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को नहीं लगाया जाएगा, जिससे छोटे लोगों पर अतिरिक्त भार न पड़े।
इसके साथ ही निकायों की आय बढ़ाने के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग भी कई तरह से नए कर लेने की संस्तुति की है। नगर विकास विभाग इस पर भी जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट मंजूरी के लिए ले सकता है। इन संस्तुतियों के आधार पर भी निकाय नए कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।