
एटा ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि जनपद में संचालित समस्त प्राइवेट एलोपैथिक चिकित्सकों, मेडिकल / डेण्टल क्लीनिक, हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेन्टर, प्राइवेट लि. पब्लिक लि. सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित क्लीनिक / चिकित्सालय/लैब आदि के चिकित्सकों / स्वामियों /संचालकों को सूचित किया है कि अपने केन्द्र का पंजीकरण / नवीनीकरण वेबसाईट up-health.in पर ऑनलाईन आवेदन करते हुए कराना सुनिश्चित करें। जिनका पंजीकरण पूर्व में किया गया है उनके नवीनीकरण हेतु आवेदन अप्रैल माह में ही किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। उक्त तिथि उपरान्त नवीनीकरण हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन निरस्त समझे जावेंगे। पंजीकरण / नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन के साथ नियमानुसार बायो मेडिकल बेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का संलग्न करना अनिवार्य है। 50 बेड या उससे अधिक शैया के अन्तर्गत समस्त नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण / नवीनीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। नवीनीकरण नहीं होने की दशा में पंजीकरण दिनांक 30 अप्रैल 2025 को स्वतः समाप्त हो जायेगा। पंजीकरण / नवीनीकरण न होने की दशा में ऐसे केन्द्रों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।