
जनपद में दो अक्टूबर तक जिले में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोविड के दौर में संक्रमण रोकने के लिए टीमें काम कर रही हैं। संदिग्ध मरीजों की जानकारी दें। कोरोना होने पर किसी ने छिपाया तो धारा 188 में कार्रवाई होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी एक्शन होगा।
डीएम राकेश कुमार सिंह ने तीस अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा है कि तीस अगस्त से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक धारा 144 लगाई जा रही है। जिले में किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या खेल आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
विद्युत और जलापूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही उन्माद फैलाने वाले पोस्ट चस्पा करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। कोविड नियंत्रण काकार्यक्रम जारी रहेगा।