बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों का किया गया ध्वस्तीकरण

बरेली :: बीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा 26 और 27 दिसम्बर को थाना कैन्ट और थाना सीबीगंज स्थित ग्राम पुरनापुर (निकट बिलवा) में 5 अवैध कालोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत की गई, जिसके अंतर्गत इन कालोनियों में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया।
अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई:

  1. श्री पोशाकी लाल कश्यप ने थानाक्षेत्र कैन्ट में लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाल और भूखंडों का चिन्हांकन करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कराया था।
  2. श्री सुनील कुमार द्वारा थाना कैन्ट, बुखारा रोड से 500 मीटर आगे लगभग 4000 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृति के सड़क और भूखंडों का चिन्हांकन कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।
  3. श्री ओम प्रकाश द्वारा थानाक्षेत्र कैन्ट में लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क और भूखंडों का चिन्हांकन करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कराया जा रहा था।
  4. श्री भूदेव कश्यप ने थानाक्षेत्र कैन्ट में लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाल और भूखंडों का चिन्हांकन कर अवैध कालोनी का निर्माण कराया था।
  5. श्री संजीव मिश्रा ने थाना सीबीगंज, ग्राम पुरनापुर (निकट बिलवा) में लगभग 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क और भूखंडों का चिन्हांकन करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कराया था।

प्राधिकरण की कार्रवाई:
प्राधिकरण ने उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए इन कालोनियों को ध्वस्त किया। प्रवर्तन टीम में अवर अभियंता श्री रमन अग्रवाल, श्री अजीत कुमार साहनी, श्री सीताराम और सहायक अभियंता श्री सुनील कुमार शामिल थे।

सार्वजनिक सूचना:
बरेली विकास प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि निर्माण या प्लाटिंग करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण या प्लाटिंग अवैध मानी जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भवन या भूखंड क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति के निर्माण/विकास के मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसका पूरा उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का होगा।

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पं.सत्यम शर्मा

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