सांसद मेनका का विवादित बयान पड़ा भारी,परिवाद दाखिल
अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्र ने दाखिल की याचिका

सुल्तानपुर-सांसद के बीते दौरे पर स्थानीय व्यवसायी भाजपा नेत्री द्वारा सांसद मेनका गांधी के पत्रकारों के खिलाफ कान भरने के बाद कार्यक्रम में दिए विवादित बयान पर स्थानीय न्यायालय में परिवाद दर्ज कर लिया है । याचिका स्वीकार किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ने तय माना जा रहा है । याची अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सांसद ने विगत 10 अगस्त को दूबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति की बैठक में यह बयान दिया कि स्थानीय पुलिस द्वारा आम आदमी को मास्क लगाने के लिए जबरन ना कहा जाए वह मरे तो हमारी बला से । इसी बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी ने यह बयान भी दिया कि लॉक डाउन के दौरान हॉट स्पॉट की स्थिति में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर पत्रकार द्वारा खबर बनायी जाती है जिसे बाद में व्यापारी को ब्लैकमेल किया जाता है पत्रकार ब्लैकमेलर होते हैं । उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी सी. इंदुमती, पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा समेत निगरानी समिति से सम्बंधित अधिकारी और मीडिया से जुड़े लोग भी मौजूद थे । अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने श्रीमती गांधी के इस बयान को आधार बनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है । इस याचिका के स्वीकार होने से श्रीमती गांधी की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे है ।स्थानीय अदालत में वादी के बयान के बाद कोर्ट सांसद को तलब करने का आदेश भी जारी कर सकती है । अदालत में याचिका स्वीकार होने की खबर के बाद राजनैतिक गलियारे में हलचल मची हुई है ।जनपद के सबसे सक्रिय संगठन पत्रकार एशोसिएशन के अध्यक्ष डॉ0 अवधेश शुक्ला ने पत्रकार/अधिवक्ता राजेश मिश्रा के इस कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा है कि उनका संगठन पत्रकारों के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।जिले में तरह तरह की चर्चा व कयासों का सिलसिला चल पड़ा है ।