मासूम से दुष्कर्म करने एवं हत्या की कोशिश में दोषी को हुई  20 साल की सजा

बरेली :: आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी गला दबाकर हत्या की कोशिश करने वाले थाना बारादरी के राधाकृष्ण नगर निवासी जाहिद उर्फ भूरा को परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील राजीव तिवारी एवं आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि 13 जून 2023 को शाम 6 बजे जाहिद उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर खाली प्लॉट में ले गया और दुष्कर्म किया। उसने बच्ची गला दबाकर हत्या की कोशिश की। बेटी होश में आने पर रोते-रोते गली में आती हुई मिली। पुत्री ने मां को घटना बतायी। पुलिस ने हत्या की कोशिश, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 14 गवाह पेश किये थे।

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पं.सत्यम शर्मा

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