जनपद एटा में धारा 163 लागू. पूर्व में धारा 144!

जनपद एटा में धारा 163 लागू. पूर्व में धारा 144!

जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा जनपद एटा की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 163 को लागू किया गया.

जनपद में यह आदेश 6/11/2024 से 6/1/2025 तक रहेगा. इस आदेश के लागू होने के बाद जनपद में धरना, रैली, या जिस आयोजन में चार व्यक्ति से अधिक हो सके उन सभी आयोजनो पर धारा 163 लागू रहने तक रोक।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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