
कासगंज,हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास।
दिनांक 23, मार्च 2020 को वादी सतेन्द्र सिंह पुत्र सोबरन सिंह , निवासी ग्राम कुंवर पुर थाना सहावर , जनपद , कासगंज द्वारा थाना कासगंज पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि शिवानी पुत्री विजय चंद्र निवासी बितरोई , थाना मुजरिया द्वारा उसके पुत्र की गला दबा कर हत्या कर दी गई , जिसपर थाना कासगंज में मुअसं 171/2020, धारा 302/201 के तहत शिवानी सहित दो अभियुक्तों विरुद्ध दर्ज कराई गई थी । विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी जैनुल हसन द्वारा की गई थी तथा अभियुक्ता उपरोक्त को जेल भेजा गया था । अभियोग की विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र ,22, जून 2020को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।जिसके आधार पर विशेष लोक अभियोजक संदीप मिश्र एवं पैरोकार का. विनोद कुमार द्वारा की गई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘आप्रेशन कनविक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में की गई पैरवी के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्वरित न्यायालय , प्रथम, कासगंज द्वारा महिला को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और सत्तर हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया गया , अर्थ दण्ड जमा न करने पर एक माह की सजा बढ़ाए जाने प्रावधान किया जाना भी बताया जाता है।