
एटा, उप कृषि निदेशक रोताश कुमार ने कृषक बन्धुओं को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०-कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में सोलर पम्प के लाभ से वंचित वह कृषक जो किसी कारणवश दिनांक 09.07.2024 तक कृषक अंश धनराशि जमा नहीं कर पाए थे। सरकार द्वारा ऐसे कृषकों को कृषक अंश धनराशि जमा करने का एक अवसर पुनः दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से दिया जा रहा है जिसका मैसेज कृषक द्वारा बुकिंग के समय पंजीकृत मोबइल पर प्रेषित किया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, वेबसाइट या मोबाइल नंबर के द्वारा सोलर पम्प कृषकों को कृषक अंश धनराशि जमा करने/ अधिक अनुदान/किस्तों में पैसा जमा करने के लिए फोन किया जाता है तो कृषक भाई इसे संज्ञान में न लें और जालसाजों से सावधान रहे। सही जानकारी के लिए कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक कार्यालय में सम्पर्क करें।
उन्होनें जनपद के सभी कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि आप द्वारा सोलर पंप हेतु की गई पूर्व बुकिंग का कंफर्म होने का मैसेज ऑनलाइन आपके पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त होने के बाद अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन अथवा https://agriculture.up.gov.in पोर्टल से चालान जनरेट कर इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें।