

बरेली. ठगी पीड़ित परिवार संगठन ने जिलाधिकारी बरेली महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है संगठन का कहना है कि भारत सरकार द्वारा सरकार ने जमा करता परिवार को कंपनी में डूब चुकी रकम को 180 दिन में वापस करने का वादा किया था जिसके लिए buds एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया गया तीर्थ का कहना है कि लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है जबकि फार्म जमा होने के बाद 180 दिनों में पैसा वापस करने के लिए अधिनियम बनाया गया था
जनपद बरेली में 30 जनवरी 2023 से 8 मार्च 2023 तक ठगी पीड़ित जमा करता परिवार हेतु में निवेशकों का आवेदन पत्र जमा कराया गया था जो अभी तक पोर्टल पर फीड नहीं किया गया और ना ही निवेशकों के हित के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पद पट्टी का लगाई गई जो Buds एक्ट 2019 के तहत नोटिस ना जारी करना एक अवहेलना ब कानून का उल्लंघन है
बरेली उत्तर प्रदेश के सचिव अधिकारी द्वारा शिकायतें निवेदन व क्रियान्वित कर प्रत्येक ठग पीड़ित जमा करता निवेशकों को शीघ्र भुगतान करवाने की कृपा करें तथा भारत सरकार बहुत उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध है की ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संगठन की तीन मांगे पूरी करें
?भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित जमा करता निवासियों की जय महाराष्ट्र का 2 से 3 गुना भुगतान करें
?निर्दोष एजेंट की सुरक्षा सम्मान रोजगार व पुनर्वास का अधिकार दो
?भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग व बेइमानो को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए