एटा
आज दिनांक 01.10.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते

- “दुर्घटना” के मामले में अभियुक्त सौदान सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी नगला पवल थाना को0देहात जनपद एटा को मा0 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1700 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
- “दुर्घटना करित करने ” के मामले में अभियुक्त अबरार सिंह पुत्र मासे अल्ला निवासी किदवई नगर थाना को0नगर जनपद एटा को मा0 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1700 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
- “मारपीट करने ” के मामले में अभियुक्त 1.राहुल कुमार पुत्र पन्नालाल 2. लक्ष्मण पुत्र पन्नालाल 3. अनुज कुमार पुत्र पन्नालाल 4. सुशील कुमार पुत्र पंक्षीलाल समस्त नि0गण नगला ख्याली थाना मिरहची जनपद एटा को मा0 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभि0गणों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1300–1300 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।