पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास व 80,000 रुपए के अर्थ दंड

एटा

आज दिनांक 21.09.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के अपहरण के मामले में अभियुक्त मनोज पुत्र करन सिंह निवासी भुरगवां थाना मारहरा जनपद एटा को मा0 न्यायालय एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास व 80,000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है–


1. दिनांक 02.10.2020 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना मारहरा पर मुअसं 197/2020 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. अभियोग में अभियुक्त को दिनांक 03.10.2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 15.12.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3. अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 21.09.2024 को उक्त आरोपी को मा0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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