दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजनान्तर्गत करें आवेदन

दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजनान्तर्गत करें आवेदन

एटा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी डॉ० अजीत कुमार ने जनपद एटा के समस्त दिव्यांगजनों एवं उनके सहयोग के लिए कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता तथा संस्थाओं को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को खोखा, गुमटी, ठेला इत्यादि से दुकान चलाने के लिए पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि रू0 10000.00 दिये जाने का प्रावधान है जिसमें अनुदान स्वरूप रू0 2500.00 देय है तथा ऋण धनराशि रू0 7500.00 मात्र 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। इसी प्रकार, दुकान निर्माण योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में नई दुकान निर्माण हेतु धनराशि रू0 20000.00 प्रदान की जाती है जिसमें अनुदान स्वरूप रू0 5000.00 देय है तथा ऋण धनराशि रू0 15000.00 मात्र 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से दिये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया है कि आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्तें /अभिलेख दिव्यांगजन आवेदक जनपद एटा का मूल निवासी हो। दिव्यांगजन आवेदक की वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक आपराधिक / आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो और उसके उपर कोई सरकारी देनदारियां बकाया न हों। दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। नई दुकान निमार्ण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने में सक्षम हो। दुकान निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वयं की भूमि के दस्तावेज होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा है कि इच्छुक दिव्यांगजन अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं दिव्यांगता दर्शाने वाली नवीनतम फोटो सहित किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना आवेदन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्डकापी समस्त अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पंचायत परिसर, एटा में जल्द से जल्द जमा कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया है कि यदि कोई दिव्यांगजन स्वरोजगार हेतु किसी बैंक से इससे अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करना चाहते हों तो कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एटा में किसी भी कार्य दिवस में आकर ऋण प्रक्रिया की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 6386911070 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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